निर्मला सीतारमण के चौथे बजट 2022 में धारा 80 सी के तहत बेसिक डिस्‍काउंट, स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन और डिडक्‍शन लिमिट में इजाफे के बारे में पर्सनल टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) की बढ़ी उम्मीद के खिलाफ, कुछ भी नहीं हुआ और जिसने एक तरह से पर्सनल टैक्‍सपेयर्स को निराश किया है। हालांकि, आयकर कानूनों (Income Tax Laws) के तहत कुछ मामूली बदलाव जो पर्सनल टैक्‍सपेयर्स को प्रभावित करते हैं, उन्हें वित्त मंत्री द्वारा (Finance Minister) बजट में प्रस्तावित किया गया है। आइए इन छोटे बदलावों के बारे में आपको भी बताते हैं।
लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर अधिभार का युक्तिकरण

व्यक्ति और एचयूएफ को आपकी टैक्‍स लायबिलिटी पर गणना किए गए सरचार्ज  का भुगतान करना पड़ता है और यदि टैक्‍सेबल इनकम 50 लाख से अधिक है तो यह उनकी मूल टैक्‍स लायबिलिटी से अधिक है। जिस रेट पर सरचार्ज लायबिलिटी है वह आपकी इनकम के स्‍लैब पर बेस है। इनकम स्‍लैब जितना होगा, ससरचार्ज रेट उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान में आपकी आय में शामिल लिस्‍ट‍िड शेयरों और इक्विटी ऑरिएंटिड यूनिट्स पर लांग टर्म कैपिटल पर सरचार्ज अधिकतम 15 फीसदी है, भले ही आप अदर इनकम पर हाई रेट पर सरचार्ज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हों। 15 फीसदी की यह लिमि‍ट केवल लांग टर्म कैपिटल गेन की एक कैटेगिरी के लिए लागू होती है, लेकिन बाकी लांग टर्म कैपिटल गेन के लिए, आपको लागू दरों पर सरचार्ज का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री ने सभी प्रकार के लांग टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी सरचार्ज की मिलिट का प्रस्ताव किया है।

दिव्‍यांग व्यक्ति के पेरेंट्स को मिलेगा लाभ
मौजूदा समय में धारा 80 डीडी एचयूएफ और व्यक्ति को दिव्यांगों के लाभ के लिए ली गई पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए इंश्‍योरेंस प्रीमियम के लिए कटौती प्रदान करता है, इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए किए गए खर्च के लिए कटौती की अनुमति देता है। यदि पेरेंट्स जीवित रहते हुए या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति की मृत्यु पेरेंट्स से पहले हो जाती है, तो किसी भी राशि का भुगतान करने पर टैक्‍स बेनिफ‍िट को रिवर्स कर दिया जाता था। बीमा पॉलिसी पर कटौती की अनुमति देने के लिए धारा में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जो पेरेंट्स की मृत्यु के बाद या 60 वर्ष की आयु के बाद वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान का भुगतान प्रदान करता है।


कोविड-19 संबंधित राहत

सरकार ने 25-06-2021 को कोविड-19 के इलाज के पर खर्च के साथ-साथ कोविड-19 के कारण मौत पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त अनुग्रह राशि के संबंध में कुछ बेनिफ‍िट घोषणा की थी। कानून में संशोधन कर इसे औपचारिक रूप दे दिया गया है। तो एक इंप्‍लॉयर सहित प्राप्त कोई भी पैसा आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए वास्तव में कोविड-19 के इलाज पर किए गए खर्च की सीमा तक आपके हाथ में पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है। इसी तरह, किसी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता से अनुग्रह राशि के रूप में प्राप्त कोई भी धन पूरी तरह से टैक्‍स फ्री है। अन्य व्यक्तियों से धन प्राप्त होने की स्थिति में परिवार के सदस्यों के हाथ में 10 लाख तक की छूट है। इंप्‍लॉयर के साथ-साथ अन्य से मृत्यु पर प्राप्त धन पर तभी छूट मिलती है जब व्यक्ति की मृत्यु से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है।

अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की सुविधा
वर्तमान में कोई व्यक्ति या तो विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकता है या वित्तीय वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक इसे संशोधित कर सकता है। इससे लोगों के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन्होंने या तो अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है या अपनी पूरी आय को आईटीआर में शामिल नहीं किया है। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न (एआईएस) की शुरूआत ने करदाताओं के मन में भय की भावना पैदा कर दी है जो पूर्ण कर का भुगतान करने से बच रहे हैं। चूंकि सरकार के पास करदाताओं को ट्रैक करने और उनका पीछा करने के लिए अपेक्षित बैंडविड्थ नहीं है, जिन्होंने अपनी आय पूरी तरह से घोषित नहीं की है या अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है जहां कर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आयकर विभाग को इसका पता चलने से पहले मूल्यांकन वर्ष के अंत से दो साल के भीतर टैक्‍स का भुगतान करके एक अपडेटिड आईटीआर अपलोड करके कुछ अतिरिक्त लागत के साथ खुद को साफ करने का मौका। यह ऑफर सस्ता नहीं है, जो लोग साफ होना चाहते हैं उन्हें आईटीआर प्रस्तुत करने के समय टैक्‍स लायबिलिटी और ब्याज की प्रतिशत अवधि में व्यक्त एक अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा यदि  अपडेटिड आईटीआर 12 महीने (25 फीसदी) के भीतर या 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीनों के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो 50 फीसदी का भुगतान करना होगा।

राज्‍य सरकारी कर्मचारी को एनपीएस में बेनिफ‍िट
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने एनपीएस खाते में अपने वेतन के 14 फीसदी तक इंप्‍लॉयर कंट्रीब्‍यूशन के संबंध में कटौती का दावा करने के हकदार हैं, जबकि राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के कर्मचारी योगदान के 10 फीसदी तक कटौती के हकदार हैं। अब हाई इंप्‍लॉयर कंट्रीब्‍यूशन का बेनिफ‍िट राज्य सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, शेष कर्मचारियों को केवल 10 फीसदी पात्रता के लिए पात्र छोड़ दिया गया है।