पीएम किसान पोर्टल पर जारी संदेश के मुताबिक PM KISAN पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित ईकेवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।  सभी PMKISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है।

बता दें पीएम किसान योजना के तहत मोदी सरकार अब 10 किस्तें जारी कर चुकी है। सालाना 6000 रुपये की रकम हर साल किसानों के खातों में 2000-2000 की तीन समान किस्तों में भेजी जाती है। 11वीं किस्त रामनवमी के दिन जारी हो सकती है।

इन्हें नहीं मिलेगी किस्त

  • अगर परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है।
  • जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं।
  • बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते।
  • यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
  • अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो
  • मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता।
  • प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोग
  • कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है