लखनऊ

केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं हवाई अड्डे और विमान में बवाल करने वाले यात्रियों को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा, यह फैसला शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की ओर से एयर इंडिया के मैनेजर पर हमला करने के विवाद के बाद यह फैसला लिया गया है। अब आगे इस प्रकार की घटना समाप्त करने को केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं।

अब ऐसा करने पर एक निश्चित अवधि के लिए ऐसे यात्रियों के विमान से यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। ऐसा पहली बार है, जब ऐसी लिस्ट की घोषणा की गई है।

अब ऐसे यात्रियों के नाम को ‘नो फ्लाई’ लिस्ट शामिल कर लिया जाएगा। विमानन मंत्रालय के मुताबिक नए नियम के तहत विमान की सामान्य उड़ान में किसी भी तरह की बाधा पैदा करने को अपराध माना जाएगा। चाहे फिर यह समस्या हवाई अड्डे पर उत्पन्न की गई हो।
मंत्रालय ने विमान के सामान्य उड़ान में बाधा पैदा करने वाले व्यवहार को तीन श्रेणियों में बांटा है।जिस के लिए अलग-अलग सजा का प्रावधान किया गया है।

नागर विमानन के सचिव ने आरएन चौबे ने बताया कि 2014 के विमानन कानून में 30 जून तक संशोधन किया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर की एक नो फ्लाई लिस्ट बनाई जाएगी।

इस तरह विमान यात्रा पर रहेगा प्रतिबंध
1. शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करने पर छह महीने तक विमान यात्रा पर रोक
2. उड़ान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले व्यवहार पर तीन महीने तक विमान से यात्रा पर रोक
3. जीवन के लिए घातक व्यवहार पर दो साल या ज्यादा समय तक के लिए प्रतिबंध