लखनऊ : सीबीआई की विशेष अदालत में आज से बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रोजाना सुनवाई होगी। लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 अन्य नेताओं पर अदालत में आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा चलाया जाएगा।
इससे पहले 19 अप्रैल 2017 को लालकृष्ण आडवाणी मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई बीजेपी नेताओं पर बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामला चलाने का आदेश सुनाया था।
इस केस में लखनऊ कोर्ट को 4 हफ्ते में इस मामले की सुनवाई शुरू करनी होगी सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है। जब तक कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल है। उन पर तब तक कोई केस दर्ज नहीं हो सकता है। जिन 13 लोगों पर ये मुकदमा चलेगा उसमें एलके आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती के साथ-साथ साध्वी ऋतम्भरा सतीश प्रधान चंपत राय बंसल मृत गिरिराज किशोर के नाम भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल को सभी पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 25 साल से अयोध्या ढांचा के मुकदमें की सुनावाई लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो साल में मामले की रोजाना सुनवाई कर निपटा देना चाहिए था। आडवाणी-जोशी सहित 8 नेताओं पर रायबरेली की अदालत में मुकदमा चल रहा है। 21 नेताओं को पहले ही आरोप मुक्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को सीबीआई ने चुनौती दी है।
कोर्ट में दलील देते हुए नेताओं के वकीलों ने कहा किना ही ना ही उन पर साजिश का केस चलाया जा सकता है। मुकदमे को रायबरेली से हटाकर लखनऊ भी स्थानांतिरत नहीं किया जा सकता है। मुकदमा रायबरेली से लखनऊ शिफ्ट हुआ तो भी उसे 2 साल में निपटाना मुश्किल है। अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके भी ऐसा नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।