mumbai blast criminal

मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा एक आरोपी करीमुल्लाह शेख को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य दोषी मुस्तफा दोसा का दिल का दौरा पड़ने से पहले ही मौत हो चुकी है। मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद अदालत ने अबू सलेम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था।

अबू सलेम-
सजा- उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
गुनाह- मुख्य साजिशकर्ता है। हत्या का भी दोषी है। धमाकों की साजिश, हथियार और विस्फोटक गुजरात से मुंबई में लाने का भी दोषी है।

ताहिर मर्चेंट-
सजा- फांसी
गुनाह- धमाकों के लिए पैसा जुटाया। कई आरोपियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भिजवाया।

करीमुल्लाह शेख-
सजा- उम्रकैद, 2 लाख रुपये जुर्माना
गुनाह- अपने दोस्त को पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी।

फिरोज राशिद खान-
सजा- फांसी
गुनाह- दुबई में साजिश के लिए मीटिंग में शामिल हुआ था। हथियार और विस्फोटक लाने में मदद की थी।

रियाज सिद्दकी-
सजा- 10 साल की सजा
गुनाह- अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी और हमले की साजिश को अंजाम देने में मददगार था।

12 मार्च 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले में दोषी पाए गए आरोपियों में पुर्तगाल से 2005 में प्रत्यर्पित कर लाया गया माफिया डॉन अबु सलेम, मुस्तफा दोसा, मोहम्मद ताहिर मर्चेट, करीमुल्लाह खान, रियाज सिद्दीकी और फिरोज अब्दुल राशिद खान शामिल हैं। मुस्तफा को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था, जिसकी मौत हो गई है।

एक अन्य प्रमुख आरोपी अब्दुल कयूम को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। फिल्म स्टार संजय दत्त के घर हथियार और गोला-बारूद पहुंचाने में कयूम ने सलेम का साथ दिया था। कयूम को 13 फरवरी, 2007 को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक सलेम पर हथियार और गोलाबारूद सहित एके-47 राइफल और हथगोला आपूर्ति का आरोप लगा था, जिसका विस्फोट में इस्तेमाल किया गया था। इसे गुजरात से मुंबई लाया गया था।

विशेष अदालत ने 2013 में सीबीआई की याचिका पर सलेम के खिलाफ कुछ आरोप हटा दिए थे। इस याचिका में सीबीआई ने उन आरोपों को भारत और पुर्तगाल के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के विपरीत बताया था। आरोपियों को व्यक्तिगत तौर पर या संयुक्त तौर पर प्रमुख आरोपों के लिए दोषी करार दिया गया था। इसमें साजिश रचने, आतंकवाद, गोला-बारूद की आपूर्ति करने, हत्या, सार्वजनिक, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं।

बाबरी मस्जिद के बदले किया सीरियल ब्लास्ट-
आरोप है कि ये विस्फोट 6 दिसंबर, 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस के बदले के तौर पर किया गया था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में दो चरणों में खूनी सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अभियोजनन पक्ष ने कहा था कि दाऊद गिरोह के सदस्यों ने अपने स्थानीय गुंडों टाइगर मेनन, दोसा भाइयों के साथ मिलकर मुंबई में आतंकी कृत्य की साजिश रची थी। इसके लिए दोसा के साथ टाइगर, छोटा शकील ने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे।

फिल्म अभिनेता संजय दत्त काट चुके हैं सजा-
इससे पहले इसी मामले में विशेष टाडा अदालत ने 100 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसमें याकूब अब्दुल रजाक मेनन भी शामिल था, जिसे 30 जुलाई, 2015 को फांसी दे दी गई है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को आतंकवाद के आरोपों से बरी किया गया, मगर उन पर शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया और दोषी करार दिया गया था। संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा काटी और उन्हें फरवरी 2016 में जेल से रिहा कर दिया गया था।