नई दिल्ली, 18 सितम्बर 2021

केंद्र सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा मार्च 2022 तक यानी छह महीने और बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 30 सितंबर तक के लिए निर्धारित की गई थी।

तदनुसार, यह निर्णय महामारी के दौर में कर दाताओं के लिए एक राहत के रूप में आया है।

अधिनियम 1961 के अनुसार, सीबीडीटी ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा, “केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों द्वारा सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, आयकर के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।”

“पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।”

इसके अलावा, आईटी अधिनियम के तहत जुर्माना कार्यवाही पूरी करने की तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।

“इसके अलावा, ‘बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988’ के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।”