Supreme Court and pradyuman

नई दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्ट देश के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। यह याचिका कई महिला वकीलों द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल की गई है। महिला वकीलों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो हैं, मगर उन्हें कोई फॉलो नहीं करता है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई प्रद्युम्न की हत्या के बाद स्कूलों की सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर करेगा पिंटो परिवार-
वहीं इससे अलग बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक पिंटो परिवार अब चंडीगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा। हाई कोर्ट ने पिंटो परिवार को शुक्रवार की शाम तक अपने-अपने पासपोर्ट मुंबई पुलिस के पास जमा करने के आदेश दिए हैं। प्रद्युम्न की हत्या के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान स्कूल के मालिकों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।

CBSE दायर करेगी अपनी रिपोर्ट-
प्रद्युम्न हत्या मामले में CBSE शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। CBSE की जांच में स्कूल की लापरवाही का खुलासा हुआ था। CBSE के अनुसार स्कूल में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। इस मामले की जांच कर रही पांच सदस्यों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि स्कूल के बाथरूम के बाहर का सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। वहीं पर निश्चित मापदंडों के विपरीत स्कूल की बाहरी दीवार छोटी थी, जिससे कोई भी स्कूल में दाखिल हो सकता था।

आपको बता दें कि प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट पर हरियाणा पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। इससे पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसपर उन्हें गुरुवार तक की राहत दी गई थी। इससे पहले मंगलवार को भी हाई कोर्ट ने उन्हें एक दिन की राहत दी थी। जिसके अंतर्गत ग्रेस पिंटो, ऑगस्टीन पिंटो और रेयान पिंटो को फौरन राहत मिल गई थी।

क्या है पूरा मामला?
रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बीते शुक्रवार को 7 साल के मासूम प्रद्युम्न के साथ कुकर्म की कोशिश करने के बाद उसकी गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।