रांची, झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। देवघर कोषागार मामले में लालू को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लालू ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। शुक्रवार (23 फरवरी) को अदालत ने लालू की याचिका खारिज कर दी। 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये अवैध ढंग से पशु चारे के नाम पर निकालने के इस मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने 6 जनवरी को सजा सुनाई थी। इस मामले में कुल 16 लोग दोषी करार दिए गए थे। लालू पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

चारा घोटाले से जुडे इस मामले में लालू के अतिरिक्‍त दोषी करार दिए गए फूल चंद, महेश प्रसाद, बाके जुलियस, सुधीर कुमार, सुनील कुमार, सुशील कुमार और राजाराम को भी साढ़े तीन साल साल कैद व 5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 6 अन्‍य दोषियों को 7 साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।