अब्दुल कैयूम

1993 मुंबई ब्लासट में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुस्तफा दोसा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही मुस्तफा के भाई मोहम्मद दोसा को भी दोषी करार दे दिया गया है।

अबू सलेम दोषी करार-
कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी अबू सलेम पर भी फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सलेम को भी दोषी करार दिया है। सलेम को साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया है।

फिरोज और ताहिर भी दोषी करार-
अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट फैसला सुना रहा है। फिरोज अब्दुल राशिद को भी साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया गया है। ताहिर मर्चेंट को भी दोषी करार दिया गया है। अभी तक कुल 5 लोगों पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।

करीमउल्ला, रियाज भी दोषी करार-
टाडा कोर्ट ने करीमउल्ला और रियाज सिद्दीकी को भी मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने करीमउल्लाह को धमाके का सामान पहुंचाने का दोषी पाया है।

अब्दुल कय्यूम बरी-
कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों में से केवल अब्दुल कयूम को ही निर्दोष करार दिया है। बाकि सात आरोपियों को मुंबई धमाके में दोषी माना है।

इस वक्त कोर्ट फैसला सुना रहा है। कोर्ट ने मुस्तफा को हत्या और साजिश का दोषी पाया है। इसके साथ ही मोहम्मद को हथियार सप्लाई करने का दोषी पाया गया है। इस वक्त कोर्ट में सभी सात आरोपी मौजूद हैं।

इस मामले में 123 आरोपियों में से 12 आरोपियों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। वहीं 20 को उम्रकैद की। जिसमें से दो की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में 68 लोगों को उम्र कैद से कम की सजा सुनाई गई थी, वहीं 23 लोगों को निर्दोष माना गया था। इस धमाके में 257 लोगों की मौत हुई थी।

मुंबई बम धमाके मामले में सीबीआई ने आरोपी मुस्तफा डोसा और अबू सलेम, रियाज सिद्दीकी, करिमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कैयूम के खिलाफ चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में केस चलाया था। इन बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफा डौसा को फरार घोषित किया था। इसी मामले में 30 जुलाई 2015 को याकूब मेमन को फांसी हुई थी। वहीं अभिनेता संजय दत्त का भी नाम आया था, जिसकी सजा वो काट चुके हैं।

आपको बता दें कि 12 मार्च, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। ये धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और ‘सी रॉक’ जैसे होटल सहित शहर की 12 जगहों पर हुए थे।