नई दिल्ली, 29अप्रैल 2021

दिल्ली हाईकोर्ट राजधानी में कोरोना संकट को लेकर लगातार सख्त है। गुरुवार को अदालत ने दिल्ली के सभी ऑक्सीजन सप्लायरों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के सभी ऑक्सीजन सप्लायरों को कहा है कि वो अदालत में पेश हों। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायरों से कहा है कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन इस संकट के समय में दी है, उसकी भी पूरी जानकारी अदालत को दी जाए।

दिल्ली में कोरोना संकट में मरीजों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन ना मिलने को लेकर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई बार फटकार भी लगाई है। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा कि दिल्ली सरकार स्थितियों को संभालने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। पीठ ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते तो बताईए हम केंद्र सरकार को सौंप देते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते।

कोरोना संकट बढ़ने के बाद देश के ज्यादातर हिस्सों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी और बेड ना मिलने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसको लेकर हाईकोर्ट्स काफी सख्त हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर काफी सख्त टिप्पणियां की हैं।