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लखनऊ, लखनऊ कोर्ट की सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को गंभीर करार दिया है.

वहीं महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है.

बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 18 फरवरी 2017 को लखनऊ के गौताम्पल्ली थाने में सामूहिक बालात्कार पीड़िता की प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसके बाद गायत्री और अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
गौरतलब है कि बुंदेलखंड की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि मौरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर गायत्री व उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इतना ही नहीं गायत्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की गई थी