लखनऊ: यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से 14 अक्टूबर 2022 से 3 सालों के लिए इन वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क को हटाने का फैसला लिया गया है। वहीं जो इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में निर्मित होंगे उनकी खरीद पर यह छूट 5 सालों के लिए मान्य होगी। तत्काल प्रभाव से सभी जिलों के आरटीओ को इस निर्देश को लागू करने के लिए कहा गया है।

यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को होगा और फायदा

इसको लेकर प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्यूफैक्चरिंग और मॉबिलिटी पॉलिसी 2022 के तहत 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक यूपी में बिकने और रजिस्टर्ड होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत दी जाएगी। वहीं इलेक्ट्रिक पॉलिसी की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवे वर्ष के दौरान यानि 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक यूपी में निर्मित, बेचे गए और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

यूपी और दिल्ली में ईवी के रजिस्ट्रेशन का अंतर हो जाएगा समाप्त

यूपी सरकार की ओर से दी जाने वाली छूट केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी से अतिरिक्त है। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली इन छूटों के बाद दोपहिया वाहनों की लागत में 15 से 20 हजार रुपए और कारों की लागत में 1 लाख रुपए तक की कमी होगी। इसी के साथ दिल्ली और यूपी में ईवी के रजिस्ट्रेशन का अंतर भी समाप्त हो जाएगा। इनकी कीमतें केंद्र शासित प्रदेशों के समान ही होंगी। गौरतलब है कि सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का यह फैसला भी इसी दिशा में लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में इजाफा देखने को मिलेगा।