GST

जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान को खरीदने के लिए केवल एक ही टैक्स देना होगा। पूरे भारत में केवल एक ही कीमत होगी। उदाहरण के तौर में 1 जुलाई से पहले यदि एक ही कार कोई दिल्ली में खरीदता है और कोई पटना में तो उसकी कीमत अलग-अलग होती है। मगर जीएसटी लागू होने के बाद दोनों जगहों पर एक ही कीमत पर यह कार मिलेगी।

केंद्र में मोदी सरकार के तीन साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वैसे तो आर्थिक मोर्चे पर इस सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मगर जीएसटी सरकार के लिए संजीवनी के समान है। सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा जिससे विकास दर में मजबूत इजाफा करने में मदद मिलेगी। हालांकि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि जीएसटी लागू करने के बाद कुछ दिनों तक अर्थव्यवस्था के सामने कड़ी चुनौतियां होंगी मगर लंबी अवधि में इससे देश को फायदा पहुंचेगा।

क्या है जीएसटी-
जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स (वस्तु एंव सेवा कर) है। यह केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे 15 से अधिक इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लगाया जा रहा है। जीएसटी पूरे भारत में एक साथ पहली जुलाई से लागू हो जाएगा।

जीएसटी में टैक्स स्लैब-
जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे। एक जुलाई के बाद देश में ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का कॉन्सेप्ट अमल में आ जाएगा। GST के तहत 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। इसके साथ ही रफ डायमंड (बगैर तराशे हुए डायमंड) के लिए 0.25 फीसदी और गोल्ड पर 3 फीसदी का स्पेशल रेट है। जबकि सिगरेट जैसी चीजों पर एडिशनल सेस भी लगेगा।

ये चीजें होंगी महंगी-
– बैंकिंग और टेलिकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी।

– बीमा पॉलिसी लेना एक जुलाई से महंगा हो जाएगा। इस पर 18 फीसदी की GST वसूला जाएगा. फिलहाल इस पर 15 फीसदी टैक्‍स है।

– एक जुलाई से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। अभी इसके बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लिया जाता है। 1 जुलाई के बाद नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी, शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में 18 फीसदी और लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी जीएसटी लगेग।

– शैंपू और परफ्यूम महंगे होंगे। इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। जबकि इस पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था।

– जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। जबकि इस समय मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता है।

– जीएसटी की व्यवस्था में दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा, फिलहाल यह करीब 6 फीसदी है।

– जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो जाएगा। सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। अब इस पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है।

– ट्यूशन फीस और सलून पर भी आपको 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा। अब तक इन पर 15 फीसदी टैक्स ही रहा है।

– 1,000 रुपये से अधिक की कीमत के कपड़ों की खरीदारी पर 12 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अब तक इस पर 6 फीसदी टैक्स वसूला जा रहा है।

GST से ये चीजें होंगी सस्ती-
– चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के तहत 5 फीसदी टैक्स लगेगा। मौजूदा समय में यह दर 6-8 फीसदी है।

– दूध, दही, ताजी सब्जियों, शहद और पापड़ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये चीजें सस्ती होंगी। अब तक इन पर वैट लगता था।

– 1,000 से कम की कीमत के रेडिमेड कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगेगा.

– करीब 81 फीसदी आइटम्स 18 फीसदी से कम के स्लैब में होंगे। खासतौर पर वेइंग मशीनरी, स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, वाइंडिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टू-वे रेडियो सस्ते हो जाएंगे।

– आपके रोजमर्रा के सामान में हेयर ऑयल और साबुन सस्ता हो जाएगा। इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। इस समय हेयर ऑयल और साबुन पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।

– पोस्टेज और रेवेन्यू स्टांप्स भी सस्ते हो जाएंगे, इन पर 5 पर्सेंट ही टैक्स लगेगा।

– कटलरी, केचअप, सॉसेज और अचार आदि भी सस्ते होंगे, इन्हें 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा जाएगा।

– सॉल्ट, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्रॉइंग और कलर बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स को घटाकर 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।

– जीवन रक्षक दवाओं को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा गया है। यह दवाएं तो सस्‍ती हो रही हैं, मगर दूसरी दवाइयां 2.5-5 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी।