Supreme Court

अल्पसंखक हिंदुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को कहा कि,”आपस में बैठे और ये तय करें कि क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या नहीं। इसके तहत उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। “ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार हफ्ते में सरकार फैसला ले लें।

याचिका में ये भी कहा गया है कि,”पिछले 50 साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और ना ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है इसलिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए।”

अंकुर शर्मा की याचिका में कहा गया है कि,”राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिम लोगों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहें हैं जबकि सही में हिंदुओं को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। “

इससे पहले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा था।