Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती पर बैन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर संतुष्टि जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब VIP सुरक्षा को लेकर सुनवाई करेंगे। वहीं एमिक्स हरीश साल्वे ने कहा लाल बत्ती को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को राज्य सरकारें कैसे लागू करती हैं ये देखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट अब VIP सुरक्षा को लेकर अगस्त में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट अभय दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। अभय दुबे ने VIP और लाल बत्ती कल्चर करने की मांग की है।

वहीं इससे पहले वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने की दिशा में नरेंद्र मोदी नें कैबिनेट में बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 1 मई से लाल बत्ती पूरी तरह से बैन हो जाएगी। पीएम, राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गाडियों से भी ये उतारी जाएंगी। केवल आपातकालीन सेवाओं को लाल बत्ती के प्रयोग की अनुमति होगी।

इससे पहले खबरें आ रही थी कि 1 मई से अब सिर्फ 5 लोग ही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपातकालीन सेवा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अध्यक्ष को इस दायरे से बाहर रखा गया है। कैबिनेट की सिफारिश के अनुसार लालबत्ती पर लगाई जाने वाली यह रोक सभी केंद्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, नौकरशाहों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों पर भी लागू होगा।

मालूम हो कि मोदी कैबिनेट की इस सिफारिश से पहले दो राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक सप्ताह पहले ही सूबे में किसी भी सरकारी वाहनों पर लालबत्ती नहीं लगाने का आदेश जारी कर चुके हैं।