Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को NEET2017 का रिजल्ट जारी करने का आदेश भी दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के नीट के रिजल्ट पर रोक के खिलाफ सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने सीबीएसई और रिजल्ट का इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है।

आपको बता दें कि नीट परीक्षा का परिणाम 8 जून को घोषित होने वाला था, मगर मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद सीबीएसई ने रिजल्ट को टालने का फैसला किया था। CBSE ने कहा था कि वह मद्रास हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी और 12 जून तक रिजल्ट की घोषणा नहीं करेगी और कहा था कि रिजल्ट 13 जून को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही घोषित किए जाएंगे, मगर अब इसी मामले को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।

क्या है मामला?
पूरा मामला अलग-अलग भाषाओं में हुए नीट के पेपर से जुड़ा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह बात कही गई थी कि स्थानीय भाषाओं में पूछे गए सवाल अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे। वहीं गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे। गुजरात में NEET मामले पर मंगलवार को सुनवाई की गई थी।

वहीं सीबीएसई ने इस मामले में कहा था कि सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का निकाला था। बोर्ड का कहना है कि सभी भाषा में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही था।

आपको बता दें कि CBSE NEET परीक्षा देश के मेडिकल, डेंटल, आयुष और वेटरिनेरी कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। CBSE NEET 2017 परीक्षा पर एक के बाद एक विवाद जारी है। NEET परीक्षा में नकल रोकने के लिए जहां एक ओर सख्ती बरतने के नाम पर लड़कियों से अंडरगार्मेंट तक उतारवाए गए, वहीं अलग-अलग भाषाओं में एग्जाम पेपर के सवालों में भी अंतर पाए गए थे।