Navjot Sidhu, Suprme Court, Amarinder Singh, Road Rage Case

नई दिल्ली: पंजाब के मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर 30 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

स्मरण रहे मंगलवार को कोर्ट में सिद्धू ने अपना पक्ष रखा था। कोर्ट को सिद्धू ने बताया था कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से सामने नहीं आया था। जिन भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं उनको पुलिस सामने लाई थी। सिद्धू ने कहा कि सभी गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं. साथ ही इस मामले के जो भी मुख्य गवाह है उनके बयान भी एक दूसरे से अलग हैं। इस मामले को लेकर सिद्धू ने कहा कि कि क्या वो मेडिकल एक्सर्ट थे जो उनको पता था कि इनकी हालात गंभीर है और तुरंत अगर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो उनकी मौत हो जाएगी।

गौरतलब है कि इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से कोर्ट में बहस पूरी कर ली गई है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले को बहाल रखा जाए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने रोड रेड मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी।