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नई दिल्ली : पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों में नेशनल और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले में लगाई गई अर्जी पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। कल यानी बुधवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राज्य सरकारों ने कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाइवे के किनारे शराब की बिक्री न हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि हाईवे से एक 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। जिनके पास लाइसेंस हैं वो खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, तक चल सकेंगी। एक अप्रैल 2017 तक सब दुकाने बंद होंगी। शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं होगा।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि हाइवे किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएं। राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे।

राज्य सरकारों ने इस आदेश में मॉडिफिकेशन करने हेतु याचिका दायर को थी जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।