पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने का आज आखिरी दिन है। सरकार ने 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर का पैन कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया है। अगर दोनों लिंक नहीं होंगे तो इनकम टैक्स नहीं भर पाएंगे। क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने आसान तरीका
आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। अब वेबसाइट पर आ रहे लिंक आधार पर क्लिक करें। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर नाम और वहां आर रहा कैप्चा डालना होगा। यह सभी जानकारी भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों का भी आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी है। अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो एक तय समय के बाद पैन कार्ड अवैध हो जाएगा।जिन लोगों के पास आधार नंबर और पैन कार्ड हैं और वह आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं, उन्होंने अगर इन दोनों को लिंक नहीं किया तो आयकर कानून की धारा 139AA के तहत उनका पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत दी है जिनके पास पैन कार्ड तो है लेकिन आधार नंबर नहीं है।

मोबाइल से मैसेज भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
आधार नंबर और पैन कार्ड को अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए फोन से बड़े अक्षरों में UID PAN लिखने के बाद स्पेस देकर आधार नंबर और फिर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। यह मैसेज उसी नंबर से भेजना होगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है।

लिंक नहीं करवाया तो क्या होंगे नुकसान

पहला नुकसान: कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड

अगर आपने 1 जुलाई तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।

दूसरा नुकसान: 1 जुलाई से रुक सकती है आपकी सैलरी
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो 1 जुलाई से आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।