नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंबई की 13 वर्षीय रेप पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। पीड़िता को कोर्ट ने गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है। पीड़िता का ऑपरेशन 8 सितंबर को मुंबई के जेजे अस्पताल में किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने पीड़िता को गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि भारतीय कानून के अनुसार, 20 माह से ज्यादा के गर्भ का गर्भपात उसी स्थिति में होता है अगर मां को जान का खतरा हो।

पीड़िता 32 हफ्ते पूरे कर चुकी है। कोर्ट ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला सुनाया। मुंबई निवासी पीड़िता के गर्भ का गर्भपात कराने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि एक 13 साल की पीड़िता माँ कैसे बन सकती है।

इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने पीड़िता और उनकी मां को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का आदेश दिया था।