एंबुलेंस के फर्जी तरीके से पंजीकरण कराने से साथ गैंगस्टर के मामले में आरोपी बनाए गए माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा और कस गया है। तीन मई को एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में उसकी पेशी है। मुख्तार ने अदालत को पत्र लिखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील से 30 मिनट की मुलाकात की गुहार लगाई, ताकि वह अपने बचाव के लिए चर्चा कर सके।

गैंगस्टर के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी व उसके 12 गुर्गों के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुख्तार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकील से 30 मिनट की मुलाकात की भी मांग की थी। कोर्ट इस पर भी सुनवाई करेगी। मुख्तार की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।

फर्जी तरीके से एंबुलेंस का पंजीकरण कराने का केस दर्ज होने के बाद पिछले साल 24 मार्च को मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि मुख्तार जेल में बंद रहकर भी हत्या, अपहरण व जमीनों पर अवैध कब्जा करवाने के कृत्य करवाता रहा। एसएचओ देवा पंकज कुमार सिंह ने बीते जनवरी माह में गैंगस्टर के केस की विवेचना पूरी करने के बाद मुख्तार समेत 13 लोगों के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

इस केस में अदालत में आरोपों पर बहस होने जा रही है। तीन मई को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के जरिए अदालत से मांग की कि उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील से आधा घंटे की मुलाकात कराने की अनुमति दी जाए ताकि वह अपने बचाव में चर्चा कर सके। बुधवार को कोर्ट इस प्रार्थना पत्र पर भी सुनवाई करेगी।

ये हैं गैंगस्टर में मुख्तार के अलावा आरोपी
मुख्तार अंसारी के अलावा मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, आनंद यादव, प्रयागराज जिला निवासी मो. सुहैब मुजाहिद, गाजीपुर निवासी सलीम, लखनऊ निवासी मो. जाफरी उर्फ शाहिद, गाजीपुर जिला निवासी सुरेंद्र शर्मा, मो. शाहिद, फिरोज कुरैशी, अफरोज खां उर्फ चुन्नू व जफर उर्फ चंदा को गैंगस्टर के मामले में आरोपी बनाया गया है। इनकी 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अपराध से अर्जित और संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।

यह हुआ अब तक
– 21 मार्च 2013 को एक एंबुलेंस यूपी एटी 7171 एआरटीओ आफिस में फर्जी दस्तावेज से पंजीकृत कराई गई।
– 31 मार्च 2021 को यह एंबुलेंस मुख्तार द्वारा पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान प्रयोग करती पाई गई।
– 2 अप्रैल 2021 को बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ के डॉ. अलका राय के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया।
– 4 जुलाई 2021 को पुलिस ने इस मामले में मुख्तार अंसारी, डॉ. अलका राय समेत कई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
– 24 मार्च 2022 को पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने मुख्तार अंसारी के गैंगचार्ट पर अनुमोदन दे दिया।
– 25 मार्च 2022 को शहर कोतवाली में मुख्तार अंसारी समेत 13 लोगो के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ जिसकी सुनवाई हो रही है।