mahendra singh dhoni

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की अदालत में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में धोनी के ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की, जिसमें उसने खुद को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला चल रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि,’ये मुकदमा कहीं से भी नहीं बनता है और धोनी ने जानबूझकर या दुर्भावना के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं किया है।’

मामला जानें
अप्रैल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था। जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था। इस मैग्जीन के कवर फोटो में धोनी भगवान विष्णु के अवतार में दिखे थे और जिसका कैप्शन दिया गया था- गॉड ऑफ बिग डिल्स।

dhoni in form of vishnu

बंगलूरु में धोनी के खिलाफ एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और अपमान करने के आरोप में आईपीसी की धारा 295 व 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।

इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।