प्रोडक्ट्स

जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान को खरीदने के लिए केवल एक ही टैक्स देना होगा। पूरे भारत में केवल एक ही कीमत होगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि GST लगने से पहले आपको ये चीजें खरीद लेनी चाहिए नहीं तो GST लगने के बाद आपको इसके ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कुछ उन चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप GST लागू होने से पहले खरीद लें तो आपको फायदा होगा।

लक्सरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स: GST लागू होने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे फ्रिज, AC और वैक्यूम क्लीनर आपको अभी सस्ते दाम जायेगा लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इन सब आइटम्स पर 28% टैक्स लगने वाला है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ये प्रोडक्ट्स आज खरीद लें।

लक्सरी कॉस्मेटिक: कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी 28% की भारी GST लगने वाली है इसलिए बेहतर होगा की आप सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी रख लें ताकि आपको GST लागू होने के बाद ज्यादा पैसे न चुकाने पड़ें।

डिजिटल डीएसएलआर कैमरा: अगर आप फोटोग्राफी के शौक़ीन हैं तो आप डिजिटल डीएसएलआर कैमरा जल्द खरीद लें। वर्ना आपको ये शौक आगे और भी महंगा पड़ने वाला है।

कार और मोटर साइकल: आज कल कार और बाइक की जरूरत तो सबको है इसलिए आपको जल्द ही चाहिए क्यूंकि कार और बाइक पर भी भारी GST लगने वाला है।

घर बनाने का सामान: वैसे तो जीएसटी का फर्क ईंट और सीमेंट पर नहीं पड़ेगा लेकिन घर में सजावटी पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर और सजावट के सामानो के दाम पर असर पड़ेगा।

ये चीजें होंगी महंगी-
– बैंकिंग और टेलिकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो जाएंगी।

– बीमा पॉलिसी लेना एक जुलाई से महंगा हो जाएगा। इस पर 18 फीसदी की GST वसूला जाएगा. फिलहाल इस पर 15 फीसदी टैक्‍स है।

– एक जुलाई से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। अभी इसके बिल पर वैट लगाकर 11 फीसदी टैक्स लिया जाता है। 1 जुलाई के बाद नॉन-एसी रेस्टोरेंट में फूड बिल पर 12 फीसदी, शराब लाइसेंस और एसी वाले रेस्टोरेंट में 18 फीसदी और लग्जरी रेस्टोरेंट में 28 फीसदी जीएसटी लगेग।

– शैंपू और परफ्यूम महंगे होंगे। इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। जबकि इस पर अभी 22 फीसदी टैक्स लगता था।

– जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल बिल महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया है। जबकि इस समय मोबाइल बिल पर 15 फीसदी टैक्स लगता है।

– जीएसटी की व्यवस्था में दुकान या फ्लैट खरीदने पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा, फिलहाल यह करीब 6 फीसदी है।

– जीएसटी लागू होने के बाद सोना महंगा हो जाएगा। सोने पर इस समय 1 फीसदी उत्पाद शुल्क और राज्यों द्वारा 1 फीसदी वैट लगाया जाता है। अब इस पर 3 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया गया है।

– ट्यूशन फीस और सलून पर भी आपको 18 पर्सेंट टैक्स देना होगा। अब तक इन पर 15 फीसदी टैक्स ही रहा है।

– 1,000 रुपये से अधिक की कीमत के कपड़ों की खरीदारी पर 12 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। अब तक इस पर 6 फीसदी टैक्स वसूला जा रहा है।

GST से ये चीजें होंगी सस्ती-
– चीनी, खाद्य तेल, नार्मल टी और कॉफी पर जीएसटी के तहत 5 फीसदी टैक्स लगेगा। मौजूदा समय में यह दर 6-8 फीसदी है।

– दूध, दही, ताजी सब्जियों, शहद और पापड़ को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस वजह से ये चीजें सस्ती होंगी। अब तक इन पर वैट लगता था।

– 1,000 से कम की कीमत के रेडिमेड कपड़ों पर 5 फीसदी GST लगेगा

– करीब 81 फीसदी आइटम्स 18 फीसदी से कम के स्लैब में होंगे। खासतौर पर वेइंग मशीनरी, स्टैटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स, वाइंडिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टू-वे रेडियो सस्ते हो जाएंगे।

– आपके रोजमर्रा के सामान में हेयर ऑयल और साबुन सस्ता हो जाएगा। इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। इस समय हेयर ऑयल और साबुन पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता है।

– पोस्टेज और रेवेन्यू स्टांप्स भी सस्ते हो जाएंगे, इन पर 5 पर्सेंट ही टैक्स लगेगा।

– कटलरी, केचअप, सॉसेज और अचार आदि भी सस्ते होंगे, इन्हें 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा जाएगा।

– सॉल्ट, चिल्ड्रंस पिक्चर, ड्रॉइंग और कलर बुक्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। प्लेइंग कार्ड्स, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड और अन्य बोर्ड गेम्स को घटाकर 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।

– जीवन रक्षक दवाओं को 5 फीसदी जीएसटी स्लैब के दायरे में रखा गया है। यह दवाएं तो सस्‍ती हो रही हैं, मगर दूसरी दवाइयां 2.5-5 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी।