नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत कर घट जाएगा। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है। राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जाएगा। आपको इन सभी सर्विसेज के लिए कम भुगतान करना होगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी व्यवस्था के तहत ये 28 फीसदी श्रेणी में आएगी। अभी राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाते है। जीएसटी के अंतर्गत मनोरंजन कर को लाया गया है। ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाये जाने वाले कर ही अब लगेंगे।

मंत्रालय ने बताया मनोरंजन सेवाएं ऐसे में जीएसटी के तहत निम्न कराधान में आ जाएंगी। जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सेवा प्रदाता इन पर इनपुट सेवाओं के संदर्भ में जीएसटी में कर क्रेडिट के भी हकदार हौंगे। जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी कर तय किया है। फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के उपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य लोकनृत्य ड्रामा सर्कस थियेटर के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गई है।