GST

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित चार विधेयक सीजीएसटी, आइजीएसटी, यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति बिल लोकसभा में पेश कर दिए हैं।सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पेश किए गए इन चारों बिलों के पारित होने पर 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सीजीएसटी को केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017, एकीकृत जीएसटी को आईजीएसटी बिल और बिल, वस्तु एवं सेवाकर ( राज्यों को क्षतिपूर्ति विधेयक) और संघ राज्य क्षेत्र जीएसटी यानी यूटीजीएसटी विधेयक कहा जाता है।इस सीजीएसटी विधेयक में साफ कहा गया है कि टैक्स चोरी करने वाले कारोबारियों की गिरफ्तारी और राशि वसूलने के लिए चल-अचल संपत्ति की नीलामी का प्रावधान है। आपको बता दें कि जीएसटी के अंदर ऑनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियां भी दायरे में आ जाएंगी।

इसके साथ ही इस बिल में मुनाफाखोरी भी रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कारोबारियों पर टैक्स का बोझ कम करके उसका लाभ उपभोक्ताओं को भी देने की योजना बनाई गई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कुछ चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो सकती है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली की ओर से पेश किए गए, इन चारों बिलों को लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा भेजा जाएगा और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।

जीएसटी बिल की कुछ अहम बातें

1.) इस बिल में मुनाफाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई का नियम बनाया गया है, जीएसटी की वजह से दामों में आई गिरावट का लाभ यदि उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है तो कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।

2.) इस बिल के लागू हो जाने के बाद पूरे देश का बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा मतलब अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर तथा वैट सहित कई बिल खत्म हो जाएंगे और पूरे देश में एक ही बिल लगेगा।

3.) सीजीएसटी विधेयक में 21 अध्याय, 174 धाराएं और तीन अनुसूचियां हैं। इस बिल के लागू हो जाने पर यूपी, बिहार जैसे राज्यों में 20 लाख से अधिक का सालाना व्यापार करने वाले कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

4.) जीएसटी को चार स्लैब में बांटा गया है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 फीसदी है। मगर यह अधिकतम 40 फीसदी तक लगाया जा सकता है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों और लग्जरी वस्तुओं पर अलग से टैक्स लगेगा।

5.) जीएसटी की चोरी करने वाले को पांच साल तक की कैद हो सकती है।

6.) 50 लाख तक की टर्नओवर वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक फीसदी की जीएसटी देनी होगी, इससे छोटे व्यापारियों को राहत होगी।