Kulbhushan Jadhav, Terrorism, Breakdown, Sentence of Death

कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नीदरलैंड के हेग में सुनवाई शुरू हो गई है। 11 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। भारत की तरफ से वकील हरीश शाल्वे पक्ष रखकर जाधव के बचाव में भारत की तरफ से दलील देंगे। पाकिस्तान की तरफ से तहमीना जांजुआ पक्ष रखेंगी। भारत-पाकिस्तान 18 साल बाद किसी केस में इंटरनेशनल कोर्ट में आमने-सामने हैं।

भारत की ओर से कोर्ट में कहा कि, ‘हमने 16 बार राजनयिक मदद की गुहार लगाई। तथाकथित सुनवाई में कोई सबूत नहीं दिया गया। भारत को पाकिस्तानी मीडिया से खबर मिली है कि ऐसे तीन मामले हैं जिसमें ICJ ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के आधार पर फैसला सुनाया गया है।

भारत की ओर से ने आगे कहा कि , ‘पराग्वे के नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने ये भी आंतरिक मामले की दलील दी थी। कोर्ट ने उस मामले को वियना संधि का उल्लंघन माना था। पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जाधव के माता-पिता पाकिस्तान जाने चाहते थे उन्हें जाधव से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की इजाजत देने की बात है। संधि के मुताबिक राजनयिक मदद देने का अधिकार है। ये नागरिक और देश के अधिकार का उल्लंघन है। हमे ICJ पर पूरा भरोसा है।

भारत की ओर से कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने जल्दबाजी में जो फैसला सुनाया है पाकिस्तान उसे रद्द करे। जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई। जाधव की फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने राजनयिक मदद देने पर शर्त रखी।