उच्चायुक्त

कुलभूषण जाधव मामले में भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि जाधव की फांसी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशल कोर्ट के फैसले से बाध्य है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की तरफ से कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक फांसी न देने के संकेत मिले हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अब्दुल बासित ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान अंतराष्ट्रीय कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वह यह बात सिर्फ कोर्ट के अस्थाई आदेश के संदर्भ में कह रहे हैं जिसके मुताबिक जाधव की फांसी पर रोक लगाई गई है, इसका केस के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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पाकिस्तान के गृहमंत्री निसार चौधरी ने कहा था कि जाधव को पाकिस्तान के कानून से हिसाब सजा सुनाई गई है और पाकिस्तान अपने कानून के हिसाब से ही आगे काम करेगा। उन्होंने कहा था कि जाधव एक भारतीय जासूस है जो पाकिस्तान के खिलाफ संगीन अपराधों में शामिल था। चौधरी ने कहा, अगर जाधव को सही वक्त पर गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो पाकिस्तान को दहला सकता था।

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पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा, ‘कोर्ट ने काउंसलर ऐक्सेस को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहा है जिसे अंतिम माना जाए। इन सभी बातों का फैसला कोर्ट के आखिरी आदेश में होगा।’

बासित ने यह भी कहा कि ICJ का फैसला पाकिस्तान के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि जाधव के पास अपील करने के लिए 150 दिनों का वक्त है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाधव के खिलाफ अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगा।