lalu prasad

चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील मान ली है। कोर्ट ने कहा है कि हर केस में अलग-अलग ट्रायल होगा। अब लालू प्रसाद के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया है।

शीर्ष कोर्ट ने इस मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके साथ ही मामले से संबंधित सभी पक्षों से एक हफ्ते के भीतर अपने सुझाव देने को कहा था।

इसके साथ ही कोर्ट ने राजद सुप्रीमो की ओर से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई की थी। आपको बता दें कि चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को लालू यादव ने चुनौती दी है। चारा घोटाला 1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे।

दूसरी ओर चारा घोटाला के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट के लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर को खारिज करने को चुनौती देते हुए सीबीआई ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सीबीआई ने अपनी हालिया अपील में हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में केवल दो धाराओं के तहत सुनवाई को मंजूरी दी गई थी, जबकि अन्य आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति का दो बार ट्रायल नहीं हो सकता है।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा-201 और धारा-511 के तहत लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले की सुनवाई चलती रहेगी।