नई दिल्ली: करदाताओं को आयकर विभाग ने एसएमएस सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या को पैन नंबर से जोड़ने को कहा है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों में विभाग ने एसएमएस के जरिए आधार और पैन को आपस में लिंक करने की जानकारी दी है। इसके लिए आप को अपने फोन से बड़े अक्षरों में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर अपनी आधार संख्या और फिर उसके बाद अपनी पैन संख्या को लिखकर 567678 या 56161 को एसएमएस भेजना होगा। इसके अलावा विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी इनको आपस में लिंक किया जा सकता है।

विज्ञापन में कहा गया है कि निर्बाध रूप से इनकम टैक्स से जुड़ी सारी सुविधाएं ऑनलाइन पाते रहने के लिए दोनों नंबरों को लिंक करना बहुत जरूरी है। इसमें कहा गया है, ‘अब नया पैन बनाते वक्त ऐप्लिकेशन फॉर्म में ही आधार नंबर का जिक्र कर देने से दोनों लिंक हो जाएंगे। साथ ही, पैन कार्ड की रीप्रिंटिग वाले चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म में आधार नंबर देने से भी यह काम हो सकता है।’

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन लिंक करने के लिए इसी महीने नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। अब आधार और पैन की लिंकिंग को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट ने अपने होमपेज पर एक नया लिंक दिया है जिसके जरिए आधार को पैन से जोड़ा जा सकता है।