pakistan supreme court

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नेपानामा पेपर्स मामले में पूर्व पीएम नवाज शरीफ को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराये जाने वाले फैसले की समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके परिवार और वित्तमंत्री इशाक डार की ओर से याचिका दायर की गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की बेंच ने 28 जुलाई के अदालत के फैसले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवायी की। कोर्ट ने शरीफ, उनके बच्चों बेटे हुसैन और हसन और बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदार और वित्त मंत्री मोहम्मद डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निर्देश दिए थे। शरीफ, उनके बच्चों और वित्त मंत्री इशाक डार ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले को चुनौती देते हुए अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

न्यायमूर्ति खोसा ने कहा, ‘इन सभी समीक्षा याचिकाओं को रद्द किया जाता है। समीक्षा याचिका रद्द होने के बाद संसद सदस्यता के लिए शरीफ को अयोग्य घोषित किया जाना वैध है।’

डॉन की खबर के मुताबिक, फैसले के कारणों का बाद में विस्तृत आदेश में खुलासा किया जाएगा। जिसकी वजह से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था।

शरीफ परिवार और डार को अब जवाबदेही अदालत में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो की ओर से दायर भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शरीफ से कहा था कि वह न्यायालय में विश्वास रखें जिसने अतीत में हमेशा उनका बचाव किया है। शरीफ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ख्वाजा हैरिस अहमद से मुखातिब होते हुए न्यायमूर्ति आसिफ सइद खोसा ने कहा, सिर्फ एक फैसला आपके खिलाफ आने से परेशान होने की जरुरत नहीं है।