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नई दिल्ली, गुरुग्राम के रेयान स्कूल में हुए मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बस कंडक्टर अशोक कुमार को क्लिन चिट नहीं दिया. सीबीआई का कहना है कि अभी इस केस से जुड़े कई रिपोर्ट आने हैं. जांच पूरी होने के बाद ही इस सीबीआई इस पर कोई फैसला लेगी. इसलिए सीबीआई ने अशोक की जमानत का विरोध किया.

जानकारी के मुताबिक, यदि 90 दिनों तक सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं किया, तो आरोपी जमानत के लिए अदालत के पास जा सकता है. ऐसे में अदालत उसे जमानत पर रिहा कर सकती है. दरअसल अशोक कुमार के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है.

– आरोपी अशोक कुमार निर्दोष है. उसे गलत तरीके से केस में फंसाया गया है.

– जांच के बाद से अशोक न्यायिक हिरासत में है. उसने जो अपराध नहीं किया, उसकी भी धाराओं लगाई गई हैं.

– आरोपी बस कंडक्टर से किसी तरह की रिकवरी या पूछताछ की जरूरत नहीं है.

– इस केस में दूसरा आरोपी पकड़ा जा चुका है. ऐसे में बस कंडक्टर की हिरासत की जरूरत ही नहीं.

– आरोपी गुरुग्राम के घामरोज गांव का स्थाई निवासी है. उसके फरार होने का कोई चांस नहीं है.

सीबीआई ने आरोपी अशोक कुमार को शुरुआत में रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. इसके बाद सीबीआई ने आरोपी को अदालत में पेश किया था. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था. फिर सीबीआई ने इस मामले में नाबालिग छात्र को पकड़ा और यह कहा कि उसी ने प्रद्युमन ठाकुर की स्कूल के अंदर हत्या की थी.

आरोपी के नाबालिग होने की वजह से यह मामला फिलहाल गुड़गांव सेशन कोर्ट के जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. अशोक के वकील ने जुवेनाइल कोर्ट में ही उसकी जमानत अर्जी दाखिल की है. ऐसे में कोर्ट को आरोपी अशोक को जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार सीबीआई कोर्ट के पास है, जो पंचकूला में है.

बताते चलें कि बुधवार को प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर आरोपी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे. वह चाहते हैं कि आरोपी नाबालिग छात्र के साथ बालिग जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए. इस संबंध में उन्होंने जेजे कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें नए नियमों का हवाला दिया गया है. इससे पहले वरुण ठाकुर ने सनसनीखेज खुलासा किया था.

उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार के एक मंत्री ने उन पर दबाव बनाया था कि वह इस केस की सीबीआई जांच की मांग न करें. उनका कहना था कि सीबीआई से बेहतर हरियाणा पुलिस इस केस की जांच करेगी. हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह ने 14 सितंबर को गुरुग्राम स्थित उनके घर आए थे और ये बातें कही थी.