अवमानना

कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएमस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस करनन को अवमानना मामले में दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना मामले में दोषी पाते हुए 6 महीने की सजा सुनाई है। सोमवार को जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर समेत कुल 6 अन्य जजों को एक मामले में दोषी मानते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

साथ ही कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को तुरंत गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है। कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के इन सभी न्‍यायाधीशों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर यह फैसला दिया था।

मामला जानें
31 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने जस्टिस से उनके खिलाफ जारी अवमानना नोटिस का 8 मई तक जवाब मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर जवाब नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि उनके पास इस मुद्दे पर कहने के लिए कुछ नहीं है।

23 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट के जज करनन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 20 वर्तमान जजों की लिस्ट भेजी थी और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर करनन पर न्यायालय की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया था। अवमानना का नोटिस जारी होने पर 9 फरवरी को करनन ने कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को खत लिखकर कहा था कि हाईकोर्ट के सिटिंग जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई सुनवाई योग्य नहीं है।