govindacharya

नई दिल्ली : पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस देने के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब मांगा है।

पूर्व सासंदों और विधायकों को आजीवन पेंशन के खिलाफ लोकप्रहरी नामक NGO ने याचिका दायर की है।याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर एक दिन के लिए भी कोई सांसद बन जाता है तो वो ना केवल आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है, उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलती है. साथ ही वो जीवन भर एक साथी के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा करने का हकदार हो जाता है।

याचिका में कहा गया है कि ये व्यवस्था आम लोगों के लिए बोझ है और ये व्यवस्था राजनीति को और भी आकर्षक बना देती है। अगर असल मे देखा जाए तो ये खर्च ऐसे लोगों पर किया जाता है जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते. इसलिए इस व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए।