Unitech, SC, Supreme Court, Government Takeover

नई दिल्लीः यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  यूनिटेक लिमिटेड का प्रबंधन केंद्र सरकार को सौंपने के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत इस मसले पर बुधवार को विस्तार से सुनवाई करते हुए स्टे लगा दी।  अब केंद्र सरकार यूनिटेक का टेकओवर नहीं कर पाएगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को कहा था कि ट्रिब्यूनल को फैसला लेने से पहले अदालत की इजाजत लेनी चाहिए थी।

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि वह माफी मांगते हैं कि केंद्र को एनसीटीएल में यह अर्जी नहीं देनी चाहिए थी। शीर्ष पीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास जाने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए थी। पीठ यूनिटेक की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

दरअसल यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार को कंपनी को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था। इससे पहले एनसीटीएल ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया था। शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी के 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी थी।